चंडीगढ़(गुरप्रीत सिंह): छात्र सुरक्षा में सुधार और स्कूलों के आसपास ट्रैफिक जाम कम करने के उद्देश्य से, जिला रोड सेफ्टी कमेटी, चंडीगढ़ ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे स्कूल परिसर के भीतर पिक‑अप और ड्रॉप‑ऑफ की सुविधा उपलब्ध कराएँ और छात्रों व अभिभावकों के बीच कार‑पूलिंग को प्रोत्साहित करें।
यह सलाह जिला मजिस्ट्रेट‑सम‑चेयरमन, जिला रोड सेफ्टी कमेटी निशांत कुमार यादव द्वारा जारी की गई है, जिन्होंने ज़ोर दिया कि स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
समिति के अनुसार, स्कूल के पीक समय के दौरान सार्वजनिक सड़कों पर छात्रों का चढ़ना और उतरना अक्सर भारी ट्रैफिक जाम का कारण बनता है, वाहनों के आवागमन में बाधा डालता है और बच्चों को अनावश्यक सड़क सुरक्षा जोखिम के संपर्क में लाता है।
सलाह में बताया गया है कि चंडीगढ़ बिल्डिंग रूल्स, 2017 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान के पास निर्दिष्ट पार्किंग क्षेत्र होना आवश्यक है। हालांकि, निरीक्षणों में कई स्कूलों ने इन स्थानों को खेल के कोर्ट, स्विमिंग पूल, कार्यालय क्षेत्रों और अन्य सुविधाओं में बदल दिया है, जिससे माता‑पिता और स्कूल परिवहन को पिक‑अप और ड्रॉप‑ऑफ के लिए सार्वजनिक सड़कों का उपयोग करना पड़ रहा है।
समस्या के समाधान के लिए स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे पार्किंग क्षेत्रों को उनके मूल उद्देश्य के अनुरूप बहाल करें और सुनिश्चित करें कि सभी छात्र पिक‑अप और ड्रॉप‑ऑफ गतिविधियाँ परिसर के भीतर ही हों। संस्थानों से प्रवेश और निकास बिंदुओं पर वाहन आवागमन को नियंत्रित करने और जहाँ आवश्यक हो, ट्रैफिक के सुचारु प्रवाह के लिए समय में stagger (समय विभाजित) करने को भी कहा गया है।
समिति ने स्कूलों से अनुरोध किया है कि वे एक ही पड़ोस के परिवारों के बीच साझा परिवहन का समन्वय करके सक्रिय रूप से कार‑पूलिंग को बढ़ावा दें।
अधिकारियों ने कहा कि कार‑पूलिंग के व्यापक अपनाने से स्कूल परिसरों के आसपास वाहनों की संख्या घटेगी, सड़क सुरक्षा सुधरेगी, ट्रैफिक जाम कम होंगे, ईंधन की खपत और उत्सर्जन घटेंगे, और माता‑पिता के यात्रा खर्च घटेंगे।
स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे नज़दीकी स्थानीयताओं में रहने वाले छात्रों की पहचान करें, कार‑पूलिंग समूहों के गठन की सुविधा दें और परिपत्रों व अभिभावक‑शिक्षक बैठकों (PTMs) के माध्यम से अभिभावकों में जागरूकता पैदा करें।
जिला रोड सेफ्टी कमेटी ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को कहा है कि वे इस सलाह को जल्द से जल्द लागू करें और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए एक Action Taken Report (ATR) जमा करें।
