सोनीपत: हरियाणा के सोनीपत में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 54 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला उस समय सामने आया था, जब छात्रा स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी तलाश की और पुलिस को शिकायत दी थी।
शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। छात्रा के लापता होने की सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी तलाश की। जांच के दौरान मामले में दुष्कर्म की बात सामने आई, जिसके बाद संबंधित धाराएं जोड़ी गईं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में साक्ष्य पेश किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 54 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों से जुड़े मामलों में पॉक्सो अधिनियम के तहत सख्त सजा का प्रावधान है। इस मामले में अदालत के फैसले के बाद दोषी को लंबी कैद भुगतनी होगी।
